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प्रतीकात्मक चित्र -द वाइड एंगल |
👩💼 शिकायतकर्ता: लिपिका मित्रा भारती (AAP नेता सोमनाथ भारती की पत्नी)
प्रकरण का सारांश:
दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत पर 26 जून 2025 को सुनवाई निर्धारित की। यह शिकायत आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा भारती ने दर्ज की थी।
उनका आरोप है कि निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक रूप से उनके परिवार की छवि को नुकसान पहुँचाने वाले बयान दिए, जिससे उनकी प्रतिष्ठा और मानसिक शांति को ठेस पहुँची।
शिकायतकर्ता के अनुसार, सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में "निजी जीवन में दखल देने वाले और अपमानजनक" आरोप लगाए थे, जो पूरी तरह से झूठे और दुर्भावनापूर्ण थे। कोर्ट इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या प्रथमदृष्टया मानहानि का मामला बनता है और यदि हाँ, तो समन जारी किया जा सकता है।
🧑⚖️ संभावित कार्रवाई:
- प्रथम चरण में अदालत शिकायत के प्रारंभिक तथ्यों की जांच कर रही है।
- यदि पर्याप्त आधार पाया गया तो IPC की धारा 499 और 500 के तहत कार्यवाही शुरू की जाएगी।
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